सुकन्या समृद्धि योजना क्या है Sukanya Samriddhi Yojana On-line Observe | सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दर 2023, नियम व शर्तें, चार्ट PDF | SSY Scheme Main points in Hindi
सुकन्या समृद्धि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की मिडिल क्लास परिवारों से संबंध रखने वाली बालिकाओं को भविष्य में होने वाली आर्थिक समस्याओं से बचाने के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत माता पिता के द्वारा अपनी बालिका की आयु 10 वर्ष पूरी होने से पहले निवेश खाता खोला जाता है। यह निवेश खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। जिसमें बालिका के माता-पिता के द्वारा न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह निवेश के रूप में जमा किए जा सकते हैं। अगर आप भी Sukanya Samriddhi Yojana 2023 के अंतर्गत अपनी बालिका का निवेश खाता खोलना चाहते हैं तो हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
सुकन्या समृद्धि योजना क्या है – SSY Scheme
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक तरह की निवेश बचत योजना है। जो देश की 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के माता-पिता को उनके भविष्य को सुरक्षित करने हेतु निवेश करने के लिए आकर्षित करती है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक भाग है। इस योजना के तहत माता-पिता द्वारा बालिकाओं का निवेश खाता खोला जाता है जो 21 साल या 18 साल की आयु के बाद उसकी शादी तक संचालित किया जाता है। लेकिन इस खाते में 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है। सत्र 2022-23 के लिए इस खाते पर निवेश की गई धनराशि पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा और साथ ही इस योजना के तहत 1 साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट भी प्रदान की जाएगी।
Sukanya Samriddhi Account कैसे खोलें
Sukanya Samriddhi Yojana 2023 Assessment
योजना का नाम | सुकन्या समृद्धि योजना |
शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
लाभार्थी | देश की 10 वर्ष की आयु से कम की बालिकाएं |
उद्देश्य | बालिकाओं को भविष्य मे होने वाले आर्थिक समस्या से बचाना |
साल | 2023 |
सुकन्या समृद्धि योजना SSY 2023 के तहत निर्धारित निवेश सीमा
खाताधारक इस योजना के तहत 1 साल में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। यह राशि खाताधारक को 15 साल तक जमा करनी जरूरी है। यदि आपकी कन्या 8 साल की है तो आपको 23 साल तक इस खाते में न्यूनतम निवेश राशि जमा करनी अनिवार्य है। इसके बाद आपको निवेश राशि पर परिपक्वता अवधि तक ब्याज मिलता रहेगा।
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बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर निकाल सकती है 50% निवेश राशि
इस योजना के तहत खोले गए खाते पर 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है। लेकिन कन्या 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद या दसवीं कक्षा पास करने के बाद अपनी पढ़ाई करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 50% धनराशि निकाल सकती है। यह धनराशि कन्या या माता पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा एक साथ या किस्तों में निकाली जा सकती है। परंतु 1 वर्ष में एक ही बार ही और अधिकतम 5 सालों तक किस्त में धनराशि निकाली जा सकते हैं।
Sukanya Samriddhi Yojana 2023 टैक्स फ्री
भारत सरकार द्वारा Samriddhi Yojana 2023 को टैक्स फ्री रखा गया है। इस योजना के तहत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक निवेश की गई राशि पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। इस योजना के तहत निवेश की गई राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के साथ-साथ परिपक्वता राशि पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। यह योजना खाताधारक की बचत को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उन्हें टैक्स से भी बचाती है।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश खाते की परिपक्वता अवधि
इस योजना के तहत जो निवेश खाता खोला जाता है उसकी परिपक्वता अवधि बालिका के 21 साल के पूरे हो जाने पर या 18 साल की आयु के बाद उसकी शादी हो जाने तक होती हैं। लेकिन दोनों स्थितियों में इस खाते में निवेश खाता खोलने की तिथि से 15 साल की अवधि तक किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद अकाउंट में परिपक्वता तक ब्याज मिलता रहेगा। चाहे आप खाते में कोई डिपाजिट करें या ना करें।
SSY खाता किन परिस्थितियों में परिपक्वता अवधि से पहले बंद किया जा सकता है
- 18 साल की आयु हो जाने पर शादी के लिए- लाभार्थी बालिका द्वारा 18 साल की आयु हो जाने के बाद अपनी शादी के खर्च के लिए SSY खाते को परिपक्वता अवधि से पहले बंद किया जा सकता है।
- खाताधारक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में- अगर बालिका की अकास्मिक मृत्यु हो जाती हैं तो इस स्थिति में माता-पिता या कानूनी अभिभावक Sukanya Samriddhi Scheme खाते से जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज निकाल सकते हैं। यह राशि निकालने के लिए माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खाताधारक की मृत्यु हो जाने से जुड़े संबंधित अधिकारी द्वारा वेरीफाई हुए दस्तावेजों को जमा करना होगा। इसके बाद तुरंत माता-पिता या कानूनी अभिभावक के खाते में यह धनराशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- आर्थिक रूप से खाता जारी रखने असमर्थ होने पर– बालिका के माता-पिता आर्थिक रूप से खाता जारी रखने में असमर्थ होते हैं तो इस स्थिति में वह खाते को बंद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी अनिवार्य है।
Be aware– केंद्र सरकार ने ऐसे कोई भी निर्देश नहीं दिए है कि यदि माता-पिता खाते में निवेश करने में समर्थनहीं है तो वह खाते को समय से पहले बंद कर सकते हैं।
कन्या भाग्यश्री योजना
SSY Hobby Price– सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निर्धारित ब्याज दरें
वित्तीय सत्र् | निर्धारित ब्याज दरें |
अप्रैल से जून 2022 (पहली तिमाही, वित्तीय सत्र् 2022-23) | 7.6% |
जनवरी से मार्च 2022 तक (चौथी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2021-22) | 7.6% |
अक्टूबर से दिसंबर 2021 तक (तीसरी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2021-22) | 7.6% |
जुलाई से सितंबर 2021 तक (दूसरी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2021-22) | 7.6% |
अप्रैल से जून 2021 तक (पहली तिमाही, वित्तीय सत्र् 2021-22) | 7.6% |
जनवरी से मार्च 2021 तक (चौथी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2020-21) | 7.6% |
अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक (तीसरी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2020-21) | 7.6% |
जुलाई से सितंबर 2020 तक (दूसरी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2020-21) | 7.6% |
अप्रैल से जून 2020 तक (पहली तिमाही, वित्तीय सत्र् 2020-21) | 7.6% |
जनवरी से मार्च तक (चौथी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2019-20) | 8.4% |
अक्टूबर से दिसंबर 2019 तक (तीसरी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2019-20) | 8.4% |
जुलाई से सितंबर 2019 (दूसरी तिमाही, वित्तीय वर्ष 2019-20 | 8.4% |
अप्रैल से जून 2019 तक (पहली तिमाही, वित्तीय सत्र् 2019-20) | 8.5% |
जनवरी से मार्च 2019 तक (चौथी तिमाही, वित्तीय वर्ष 2018-19) | 8.5% |
अक्टूबर से दिसंबर 2018 तक (तीसरी तिमाही, वित्तीय सत्र् 2018-19) | 8.5% |
जुलाई से सितंबर 2018 तक (दूसरी तिमाही, वित्तीय वर्ष 2018-19) | 8.1% |
अप्रैल से जून 2018 तक (पहली तिमाही, वित्तीय वर्ष 2018-19) | 8.1% |
अक्टूबर से दिसंबर 2017 तक (तीसरी तिमाही, वित्तीय वर्ष 2017-18) | 8.3% |
जुलाई से सितंबर 2017 तक (दूसरी तिमाही, वित्तीय वर्ष 2017-18) | 8.3% |
अप्रैल से जून 2017 तक (पहली तिमाही, वित्तीय वर्ष 2017-18) | 8.4% |
सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर
खाताधारक द्वारा मैच्योरिटी राशि सुकन्या समृद्धि केलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट की जा सकती है। केलकुलेटर हर साल किए गए निवेश और आपके द्वारा उल्लेखित ब्याज दर जैसे विवरणों का उपयोग करके मैच्योरिटी राशि की जानकारी प्रदान करेगा। यदि आप अपने खाते की मैच्योरिटी राशि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि कैलकुलेटर के माध्यम से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस समय किए गए निवेश पर 7.6% के हिसाब से ब्याज प्रदान किया जा रहा है।
Gaura Devi Kanya Dhan Yojana
सुकन्या समृद्धि योजना खाता ट्रांसफर
SSY खाताधारकों को देश के किसी भी एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में या किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में समृद्धि योजना 2023 के खाते को निशुल्क ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान की जाती है। यह सुविधा तब प्रदान की जाएगी जब खाताधारक अपने मूल जगह से कहीं ओर शिफ्ट हो जाता है। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए खाताधारक को शिफ्ट होने का सबूत दिखाना होगा। यदि वह शिफ्ट होने का सबूत नहीं दिखाता है तो उसे जहां उसका खाता खुला हुआ है वहां पर ₹100 शुल्क अदा करना होगा। देश के जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधाएं उपलब्ध है तो वहां पर SSY खाता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है।
लाभार्थी देश के कौन-कौन से बैंक में SSY अकाउंट खुलवा सकता है
हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत 28 बैंकों है। लाभार्थी इन बैंकों में से अपने नजदीकी किसी भी बैंक शाखा में जाकर SSY अकाउंट खुलवा सकता है। यह 28 बैंक निम्नलिखित इस प्रकार है।
- बैंक ऑफ इंडिया
- भारतीय स्टेट बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- ऐक्सिस बैंक
- आंध्रा बैंक
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- इलाहाबाद बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- यूको बैंक
- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
- विजय बैंक
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- केनरा बैंक
- देना बैंक
- स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
- स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
- आईडीबीआई बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
- स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
समृद्धि योजना का एक परिवार की कितनी बालिकाओं को मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार द्वारा Samriddhi Yojana के तहत एक परिवार की केवल दो बालिकाओं का ही निवेश खाता खोलने की अनुमति है। लेकिन कुछ विशेष मामलों में एक परिवार की दो से अधिक बालिकाओं का निवेश खाता खोला जा सकता है।
- अगर जुड़वा या तिड़वा बालिकाओं के जन्म से पहले एक बालिका का जन्म होता है या पहले एक साथ तीन बच्चे जन्म लेते हैं तो तीसरा खाता खोला जा सकता है।
- अगर जुड़वा या तिड़वा बालिकाओं के जन्म के बाद एक ओर बालिका का जन्म होता है तो बस जुड़वा या तिड़वा बालिका का ही निवेश खाता खोला जा सकता है ना कि उनके बाद जन्मी बालिका का।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
Sukanya Samriddhi Yojana 2023 का उद्देश्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को भविष्य में आने वाली आर्थिक समस्या से बचाना है। क्योंकि इस महंगाई के दौर में मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखने वाले माता-पिता को अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाते समय और शादी करते समय बहुत अधिक आर्थिक समस्या से जूझना पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने Sukanya Samriddhi Yojana की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत देशभर के कोई भी मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखने वाले माता पिता या कानूनी अभिभावक आसानी से निवेश कर सकते हैं। क्योंकि इस योजना के तहत खोले गए खाते में न्यूनतम 250 रुपए तक निवेश किया जा सकता है। इस समय सुकन्या समृद्धि योजना 2023 देश में लड़कियों को एक आत्मनिर्भर जीवन जीने की हकदार बना रही है और साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
Sukanya Samriddhi Yojana 2023 के लाभ
- मोदी सरकार द्वारा देश की 10 साल की आयु से कम की बालिकाओं के भविष्य को आर्थिक तंगी से बचाने के लिए इस योजना को संचालित किया गया है।
- यह योजना खाताधारक को निवेश राशि पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान करती है जो टैक्स फ्री होता है।
- केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली अन्य योजनाओं के तुलना में Sukanya Samriddhi Yojana 2023 निवेशकों को अधिक ब्याज दर पर गारंटी के साथ रिटर्न प्रदान करती है।
- निवेशक इस योजना के तहत अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार हर साल न्यूनतम ₹250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है।
- इस योजना के तहत आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत हर साल ₹500000 तक के कर में छूट प्रदान की जाती है।
सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत पात्रता
- बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा ही बालिका का सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है।
- माता-पिता या अभिभावक को भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- 10 वर्ष की आयु से कम की बालिका का ही इस योजना के तहत निवेश खाता खोला जा सकता है।
- एक परिवार की केवल 2 लड़कियों का ही इस योजना के तहत निवेश खाता खोला जा सकता है। यदि किसी परिवार में एक लड़की के बाद जुड़वा लड़कियां जन्म लेती है तो इस दशा में जुड़वा लड़कियों का अलग-अलग निवेश खाता खोला जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
- माता-पिता या कानूनी अभिभावक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र (जिनके द्वारा खाता संचालित किया जाता है)
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र,
- निवास प्रमाण पत्र
- चिकित्सा प्रमाण पत्र
- बैंक या डाकघर द्वारा मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज
सुकन्या समृद्धि योजना 2023 के तहत अकाउंट खोलने की प्रकिया
- सबसे पहले माता-पिता या कानूनी अभिभावक को सुकन्या समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म को पोस्ट ऑफिस या अपने नजदीकी बैंक से प्राप्त करना है।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना है।
- इसके बाद मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म से अटैच कर देना है।
- अब आपको यह फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करना है जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
- इस तरह से आप सुकन्या समृद्धि योजना 2023 के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं।
अपने SSY खाते का बैलेंस चेक कैसे करें?
- सबसे पहले आपको अपने बैंक से लॉगिन क्रैडेंशियल्स प्रदान करने का निवेदन करना है।
- लॉगइन क्रैडेंशियल्स सभी बैंकों के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। केवल कुछ विशेष बैंक ही यह सुविधा प्रदान करते हैं।
- अब लॉगइन क्रैडेंशियल्स प्राप्त करने के बाद आपको बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉगइन करना है।
- इसके बाद आपके सामने होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको कन्फ़र्म बैलेंस के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने सुकन्या समृद्धि खाते की राशि खुलकर आ जाएगी।
- आप केवल इसी माध्यम से सुकन्या समृद्धि खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ नियम व शर्तें
निवेश की शर्तें एवं नियम
- खाता खुलवाने की आयु: सुकन्या समृद्धि खाता बालिका की 10 वर्ष की आयु होने से पहले अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है।
- खाते की संख्या: एक लड़की के लिए केवल एक ही खाता इस योजना के अंतर्गत खोला जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत एक बेटी के लिए माता द्वारा अलग तथा पिता द्वारा अलग खाता ही नहीं संचालित किया जा सकता।
- परिवार के खाताधारकों की संख्या: एक परिवार की केवल दो बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- जुड़वा बेटियों की स्थिति में एक परिवार की खाताधारक की संख्या: यदि जुड़वा या ट्रिपलेट बेटियों का जन्म होता है तो उस स्थिति में 2 से अधिक खाते भी खोले जा सकते हैं।
- खाते का संचालन: सुकन्या समृद्धि खाते को खाताधारक की 18 वर्ष की आयु होने तक खाता धारक के अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है।
अधिकतम एवं न्यूनतम राशि जमा करने के नियम व शर्तें
- न्यूनतम खाता खोलने के लिए राशि: इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 250 रुपए में खाता खोला जा सकता है।
- न्यूनतम प्रतिवर्ष निवेश: प्रत्येक वर्ष इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 250 रुपए का निवेश करना होगा।
- डिफॉल्ट की स्थिति: यदि खाताधारक द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम 250 रुपए का निवेश नहीं किया गया तो इस स्थिति में खाते को डिफॉल्ट कर दिया जाएगा। यदि खाता डिफॉल्ट हो गया है तो इस स्थिति में खाते में 250 रुपए की न्यूनतम राशि का भुगतान एवं ₹50 की पेनल्टी का भुगतान करके खाते को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
- अधिकतम निवेश राशि: सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹150000 तक की राशि का निवेश किया जा सकता है।
- खाता खोलने के महत्वपूर्ण दस्तावेज: इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अभिभावक को form-1, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र तथा अभिभावक का पैन कार्ड और आधार नंबर जमा करना होगा।
- निवेश करने की अवधि: इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने की तिथि से 15 साल तक निवेश किया जा सकता है।
परिपक्वता, कर लाभ एव ब्याज दरें से संबंधित नियम व शर्तें
- परिपावकता आयु: सुकन्या समृद्धि खाता खुलने से 21 साल बाद या फिर बालिका के विवाह के समय 18 वर्ष की आयु होने के बाद परिपक्व हो जाएगा।
- इंटरेस्ट रेट: सरकार द्वारा हर तिमाही आधार पर इंटरेस्ट रेट की अधिसूचना दी जाएगी। जनवरी 2021 से मार्च 2021 के लिए इस योजना के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट 7.6% है।
- ब्याज राशि: इस योजना के अंतर्गत ब्याज राशि वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा। सुकन्या समृद्धि खाते को पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खुलवाया जा सकता है।
- कर लाभ: सेक्शन 80C के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत किया गया निवेश कर मुक्त है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ ब्याज तथा परिपक्वता राशि भी कर मुक्त है।
खाते की प्रीमेच्योर क्लोजर से संबंधित नियम व शर्ते
- प्रीमेच्योर क्लोजर: सुकन्या समृद्धि खाते को समय से पहले (खाता खोलने के 5 साल बाद) बंद कराया जा सकता है।
- खाता धारक की मृत्यु: यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में यह खाता बंद करवाया जा सकता है।
- जानलेवा रोग की स्थिति: यदि खाताधारक को किसी प्रकार का जानलेवा रोग हो जाता है तो इस स्थिति में भी यह खाता बंद करवाया जा सकता है।
- अभिभावक की मृत्यु: खाताधारक के अभिभावक (जो खाते का संचालन करता है) की मृत्यु की स्थिति में भी यह खाता बंद करवाया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि खाते से पैसे निकालने के नियम व शर्तें
- निकासी करने की स्थिति: सुकन्या समृद्धि योजना खाते से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का अधिकतम 50% तक की निकासी की जा सकती है। यह निकासी बालिका की शिक्षा के लिए की जा सकती है।
- सुकन्या समृद्धि खाते निकासी करने के लिए आयु: यह निकासी बालिका की 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर या फिर दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद (दोनों में से जो भी पहले हो) की जा सकती है।
- निकासी का प्रकार: खाते से निकासी एक साथ की जा सकती है या फिर किस्तों में भी की जा सकती है।
सुकन्या समृद्धि योजना के दिशा निर्देश
- सुकन्या समृद्धि योजना को देश की बालिकाओं के उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था।
- इस योजना के अंतर्गत आयकर अधिनियम 80C के अंतर्गत डिडक्शन भी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अकाउंट को बेटी के नाम पर खोला जाता है।
- यह अकाउंट बेटी की 10 वर्ष की आयु होने से पहले खोला जाता है।
- प्रत्येक परिवार में केवल दो अकाउंट खोले जा सकते हैं।
- जब तक बालिका 18 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेती तब तक इस योजना के अंतर्गत खोला हुआ खाता बालिका के माता-पिता द्वारा संचालित किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत अपना खाता खुलवाने के लिए बालिका के एवं उसके माता-पिता को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि आधार नंबर, पैन नंबर आदि जमा करने होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम 250 रुपए प्रतिवर्ष का निवेश करना होगा।
- यदि न्यूनतम निवेश नहीं किया जाएगा तो खाता डिफॉल्ट हो जाएगा।
- डिफॉल्ट खाते को 15 साल की अवधि के अंतर्गत दोबारा से खुलवाया जा सकता है।
- जिसके लिए डिफॉल्ट के प्रत्येक वर्ष के न्यूनतम 250 रुपए की राशि जमा करनी होगी।
- इस योजना के अंतर्गत अधिकतम राशि जमा करने की सीमा ₹150000 है।
- निवेश की राशि पर सरकार द्वारा 7.60% का इंटरेस्ट प्रदान किया जाता है।
- बालिका की शिक्षा के लिए अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले 50% राशि निकाली जा सकती है एवं 50% राशि बालिका की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात निकाली जा सकती है।
- सुकन्या समृद्धि खाता, खाता खुलवाने की तिथि से 21 वर्ष की अवधि के बाद मैच्योर हो जाता है।
- बालिका का विवाह होने पर इस खाते को बंद करवाया जा सकता है।