Mukhyamantri COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana Observe | मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ – दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा 18 मई 2021 को मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के घोषणा की थी। अब 22 जून 2021 को दिल्ली के समाज कल्याण विभाग ने COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana को नोटिफाई किया था। इसके बाद 23 जून 2021 को दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल जी ने इस स्कीम को अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री Covid-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के माध्यम से दिल्ली सरकार करुणा से मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों के आश्रितों को आर्थिक मदद प्रदान करेगी। (यह भी पढ़ें- वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स योजना दिल्ली: Vaccination on Wheels लाभ व कार्य प्रणाली)
Delhi COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana
दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु होने की स्थिति में उस व्यक्ति के आश्रित को दिल्ली सरकार द्वारा हर महीने 2500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण होती है तो भी दिल्ली सरकार उस पति को 2500 रुपए प्रतिमाह की राशि जीवन भर प्रदान करेगी। इतना ही नहीं यदि किसी परिवार में माता या पिता में से केवल एक ही व्यक्ति था और उनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गई है या माता-पिता दोनों के मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई है, तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को Mukhyamantri COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana के तहत उनकी आयु 25 वर्ष की होने तक सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹2500 की राशि दी जाएगी। (यह भी पढ़ें- e-district Delhi: ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन, लॉगिन करें)
- आज हम यहां आपको अपने इस लेख में COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।
- तो यदि आप भी दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इस Delhi COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
दिल्ली शराब होम डिलीवरी योजना
Assessment of COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana
नाम | मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | कोविद संक्रमण के प्रभावित |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | उन सभी बच्चो को आर्थिक मदद जिनके माता-अथवा पिता की कोविद संक्रमण से मृत्य हो गयी है |
लाभ | प्रतिमाह ₹2500 की आर्थिक मदद |
श्रेणी | दिल्ली सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट |
Delhi COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana का उद्देश्य
कोरोना संक्रमण के चलते बहुत से लोगों ने अपनी जान गवा दी है। ऐसे में कोरोना से संक्रमित होने के कारण बहुत से बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है और अब से अनाथ हो गए हैं। ऐसे में लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत गिरावट आ गई है। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के नागरिकों को आर्थिक संकट से बाहर निकालने एवं कोरोना संक्रमण के कारण अपने परिवार के मुखिया या मुख्य सदस्य को खो देने के कारण आ रही आर्थिक समस्याओं से लोगों को बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना 2023 का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से दिल्ली सरकार राज्य के नागरिकों को उनका जीवन यापन करने में सहायता करने के लिए प्रति माह ₹2500 की आर्थिक सहायता प्रदान करने जा रही है। (यह भी पढ़ें- दिल्ली रोजगार बाजार: Rozgar Bazaar रजिस्ट्रेशन, jobs.delhi.gov.in Portal)
अभी तक प्राप्त हुए हैं 11000 से ज्यादा आवेदन
मुख्यमंत्री कोविड आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत लगभग 11219 आवेदन प्राप्त हुए है, जिन्हे 50,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जा रही है, और लगभग 5323 नागरिकों को यह धनराशि प्रदान कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले 1431 आवेदकों को आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है, जिन्हे जल्द ही लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने खुद बाल कल्याण समितियों द्वारा आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया है। इनमे बहुत से ऐसे बच्चे एवं मेहलाए है, जिन्होंने महामारी दौरान अपने अपनों को खो दिया है, और अब वह असाहय है। इसीलिए इन शिविरों में रह रहे आवेदकों का मुख्यमंत्री कॉविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, क्योकि वह खुद योजना के लिए आवेदन करने में असमर्थ है। (यह भी पढ़ें- (फॉर्म) दिल्ली लाड़ली योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस)
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना की कार्य प्रणाली
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग से महामारी से होने वाली मृत्यु की जानकारी साझा की जाएगी। इसके बाद यह जानकारी मंडलीय आयुक्त मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएगी।
- इसके बाद मंडलीय आयुक्त मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग इस जानकारी को क्षेत्र के एसडीएम को सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।
- सत्यापन के लिए उपयोग उपमंडल स्तर का प्रतिनिधि नागरिक के घर का दौरा करेगा। इस प्रतिनिधि को एसडीएम डिजिटल माध्यम से नियुक्त करेगा।
- यह प्रतिनिधि आवेदनों में विवरण प्रस्तुत करने के लिए सहायता प्रदान करेगा, और दौरा करते समय सभी प्रसांगिक विवरण एकत्रित करेगा, इसके साथ ही आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों का सत्यापन भी करेगा।
- नागरिको से सभी दस्तावेजों को एकत्रित करने का काम भी प्रतिनिधि का होगा, प्रतिनिधि पांच कार्य दिवस के अंदर सभी सत्यापित आवेदनों को एसडीएम फील्ड स्टाफ द्वारा रिपोर्ट जमा करेगा।
- इसके बाद समाज कल्याण विभाग जिला समाज कल्याण अधिकारी को स्वीकृति हेतु ऑनलाइन जिला पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट भेजेगा। जिसे एसडीएम द्वारा आवेदन की तारीख से 12 दिन की अवधि में स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा।
- फिर समाज कल्याण विभाग का जिला समाज कल्याण अधिकारी पात्रता मानदंड के अनुसार सभी दस्तावेजों की जांच करेगा, और अनुरोध को स्वीकार करेगा।
- स्वीकृति प्राप्त करने के 3 दिन के भीतर समाज कल्याण मुख्यालय भुगतान जारी करने के लिए संसाधित करेगा।
- इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुरोध को आवेदन के 15 दिन बाद की समय सीमा में स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा।
- अगर आवेदन अस्वीकृत होता है, तो एसडीएम अस्वीकृत मामलों को कारण के साथ डीएम को ऑनलाइन जानकारी प्रदान करेगा।
- इन आवेदनों के ऊपर पुनः विचार के लिए, जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है।
- जिला मजिस्ट्रेट इन्हे समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विकसित किए गए, मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर अपील का निपटान करेंगे।
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोविड-19 के चलते अपने परिवार के मुख्य सदस्यों को खोने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए Mukhyamantri COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana शुरू की है।
- इस योजना के तहत दिल्ली सरकार द्वारा लाभार्थी परिवारों को प्रतिमाह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- दिल्ली सरकार ने आर्थिक सहायता को कुल 6 श्रेणियों में बांटा है।
- पति की मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री Covid-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ पत्नी को प्रदान किया जाएगा और यदि पत्नी की मृत्यु होती है तो ऐसे ही पति को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- यदि कोरोना से संक्रमित होने के कारण पति एवं पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में बच्चों एवं माता-पिता को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यदि किसी परिवार में बेटा या बेटी जिसकी शादी नहीं हुई है की मौत कोरोना संक्रमण के कारण होती है तो ऐसे में उसके माता-पिता एवं भाई यहां बहन को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। परंतु भाई या बहन को यह लाभ केवल तभी प्रदान किया जाएगा यदि भाई या बहन मानसिक रूप यहां पर शारीरिक रूप से विकलांग हैं।
- इतना ही नहीं यदि मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना 2023 का कोई पात्र लाभार्थी पीड़ित समाज कल्याण विभाग के किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र होता है तो वह बिना किसी समस्या के उन योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकता है।
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना पात्रता मानदंड
- मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मृतक एवं लाभार्थी दोनों का आवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
- इसके साथ ही COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मृतक के कोरोना से संक्रमित होने के कारण मृत्यु होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा।
- यदि कोई बच्चा कोविड-19 के चलते अनाथ हुआ है तो ऐसे में Delhi COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana का लाभ लेने के लिए बच्चों को उम्र संबंधित दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे।
- इस योजना का लाभ केवल तभी प्रदान किया जाएगा यदि मृतक की कोविड से मौत होने की पुष्टि हो जाए या व्यक्ति के कोरोनावायरस से संक्रमित होने के 1 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हुई हो।
- मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए मृतक एवं आश्रित दोनों ही दिल्ली के स्थाई निवासी होने चाहिए अन्यथा इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- लाभार्थी बच्चों को केवल उनकी आयु 25 वर्ष की होने तक ही COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा।
e-district Delhi
आवश्यक दस्तावेज
यदि आप Delhi COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- मृतक एवं आवेदक का दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र।
- करुणा से मृत्यु होने का कारण सत्यापित करने वाला डेथ सर्टिफिकेट जो मृतक एवं आवेदक के बीच के संबंध को सत्यापित करता हो।
- आवेदक की बैंक डिटेल
- यदि लाभार्थी आवेदक एक दिव्यांग है तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट
- आश्रित बच्चों का आयु प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इस COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में Delhi COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana की घोषणा की है। परंतु अभी योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। आशा है कि जल्द ही दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना 2023 के तहत आवेदन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देगी। जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा । हम इसे यहां अपने इस पेज के माध्यम से आपके लिए अपडेट कर देंगे। (यह भी पढ़ें- (Mode) दिल्ली राशन कूपन | Brief Ration Card Coupon Observe, Situation Test)
ई डिस्टिक पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
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एप्लीकेशन ट्रैक करने की प्रक्रिया
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मोबाइल सहायक लोगिन कैसे करे
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शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
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शिकायत स्टेटस ट्रैक करने की प्रक्रिया
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डिपार्टमेंटल लोगिन करने की प्रक्रिया
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Helpline Quantity
इस लेख के माध्यम से हमने आपको मुख्यमंत्री कोविड परिवार वित्तीय सहायता योजना से संबंधित सभी जानकारी दी है, अगर आपको अभी भी किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके समस्या का समाधान कर सकते हैं।